नई दिल्ली

Pollution in Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-4 का शायद ही हो रहा पालन, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

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सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-4 का शायद ही लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा जानिए।

New Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP-4 का शायद ही लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रतिबंधों को लागू करने के लिए कितने अधिकारी तैनात किए गए हैं?

दिल्ली सरकार की दलील वायु प्रदूषण मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह जीआरएपी प्रतिबंधों का पालन न करने के आरोपों की जांच करेगी। वायु प्रदूषण मामले में दिल्ली सरकार ने कहा कि 2-3 घटनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि 1.5 करोड़ की आबादी वाला पूरा शहर नियमों का पालन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीआरएपी के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से पहले प्रदूषण में कमी आनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होकर यह बताने को कहा कि निर्माण श्रमिकों को मुआवजा दिया गया है या नहीं।

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