मुंबई

Kangana Ranaut: कंगना रनौत को राष्ट्रद्रोह के आरोप में नोटिस जारी, 28 नवंबर को कोर्ट में होना है हाजिर; जानें क्या है पूरा मामला

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कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह के आरोप में नोटिस जारी हो गया है। उन्हें 28 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। यदि वह निश्चित तिथि पर उपस्थित नहीं होती हैं तो मामले में आगे सुनवाई हो जाएगी।

Mumbai: हिमाचल प्रदेश मंडी से सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह के आरोप में जारी नोटिस तामील हो गई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या अधिवक्ता के माध्यम से 28 नवंबर को अपना पक्ष रखने के आदेश दिए थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में कंगना रनौत के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि कंगना रनौत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताते हुए उनके विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।

आगरा की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश

आगरा की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने किसान आंदोलन पर उनकी टिप्पणी को लेकर यह नोटिस जारी किया था। कंगना को इस नोटिस का जवाब देना था। कुछ दिन पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंगना रनौत को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। रमाशंकर शर्मा ने कहा कि मैंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ केस दायर किया था। कोर्ट ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि यदि कंगना निश्चित तिथि पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होती हैं तो मामले में आगे सुनवाई हो जाएगी।

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