Chhota Rajan Gets Bail: 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 मई 2024 को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में मुंबई में हुई होटल कारोबारी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था।
Mumbai: 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने छोटा राजन को जमानत दे दी है। इस साल की शुरुआत में राजन को इस मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की डिविजनल बेंच ने छोटा राजन को 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने 30 मई 2024 को गैंगस्टर छोटा राजन को 2001 में मुंबई में हुई होटल कारोबारी जया शेट्टी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। 23 साल पुराने मामले में मुंबई की विशेष अदालत ने छोटा राजन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
क्या था पूरा मामला
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए दोषी ठहराया था। जया शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालकिन थीं। छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रही जया शेट्टी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरोह के दो गुर्गो ने 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर जया शेट्टी का मर्डर कर दिया था।
छोटा राजन गिरोह से जबरन वसूली की धमकी मिलने की सूचना के बाद होटल व्यवसायी जया को पुलिस ने सुरक्षा भी प्रदान की थी। हालांकि, हमले से दो महीने पहले उनके अनुरोध पर सुरक्षा वापस ले ली गई थी। इसी का फायदा राजन गैंग ने उठाया और 4 मई को उनकी हत्या कर दी।